केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से देश भर में सुचारू रूप से चल रही हैं. इस योजना से गरीब बेघर लोगों को लाभ मिल रहा हैं. प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी की सूची जारी की जाती हैं. जिन लोगों का नाम लाभार्थी सूची में होता हैं. उसे योजना का लाभ मिलता हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल सकता हैं. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास सरकार के द्वरा तय किए गए पात्रता (PMAY-G Eligibility) होनी चाहिए. इस लेख में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पात्रता मानदंड क्या होनी चाहिए उसकी जानकारी दी गई हैं.
पात्रता (PMAY-G Eligibility)
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया हैं. जिसकी सूची नीचे दी गई हैं. इनमे से आवेदक किन्ही एक मानदंड को पूरा करता हो.
- बेघर परिवार
- भूमिहीन परिवार
- अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य
- किसी परिवार में 16 से 59 की उम्र वाला कोई व्यक्ति पुरुष नहीं हो
- जिस परिवार में 25 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई साक्षर व्यक्ति नहीं हैं.
- जिस परिवार का एक या दो कमरे का कच्चा मकान हो
- आवेदक के परिवार में कोई इनकम टैक्स नहीं देता हो
आवेदक के पास योग्यता
- आवेदक भारत का निवासी हो
- आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं हो
- आवेदक का उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो
- आवेदक की वार्षिक आय 3-6 लाख के बीच हो
- आवेदक का राशनकार्ड बीपीएल सूची में हो
- आवेदक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
श्रेणियों को प्राथमिकता
- अनुसूचित जाति/जनजाति
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- मुस्लिम अल्पसंख्यक
- विधवा, विकलांग, और वृद्ध
- भूमिहीन मजदूर
PMAY-G की विशेषताएं
- Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) के तहत भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को पक्का मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान करती हैं. जबकि पहारी क्षेत्र में ग्रामीणों को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान किया जाता हैं.
- PMAY-G के तहत जो मैदानी क्षेत्र में पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान की जाती हैं. उसमे केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 का अनुपात होता हैं.
- जबकि पहारी क्षेत्र में ग्रामीणों को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान की जाती हैं. उसमे केंद्र और राज्य सरकार का 90:10 का अनुपात होता हैं.
- आवास योजना के लाभार्थियों की पात्रता और योग्ता की जाँच ग्राम सभा के द्वारा सुनिश्चित किया जाता हैं.
- इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के सहयोग से 12000 रूपये की सहायता राशी शौचालय निर्माण के लिए प्रदान की जाती हैं.
- प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती हैं.
किसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता
- वह नागरिक जिनके पास चार, तीन, दो पहिया मोटर वाहन हो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता हैं.
- जिनके पास मछली पकड़ने वाली नाव या कृषि उपकरण हो.
- जिसके पास KCC किसान क्रेडिट कार्ड हो
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो
- वह व्यक्ति जिसके पास लैंड लाइन कनेक्शन, रेफ्रीजरेटर और 15 हजार से ज्यादा का प्रति माह वेतन हो.